Frequently Asked Questions (FAQs)
स्कूल द्वारा पू्छे जाने वाले सवाल
उत्तर : rte121c-ukd.in में जाकर अभिभावक अपने बच्चे का आर.टी.ई. के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर : नहीं। ऐसे विद्यालयों को पोर्टल में Registration में जाकर Resume Registration करना होगा। अपनी जानकारी की जाँच करने के बाद Submit बटन पर क्लिक करके अपना दोबारा पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद ही उनका विद्यालय सूची में ऑनलाइन दिखायी देगा
उत्तर : विद्यालय को लॉट्री होने तक इन्तज़ार करना है, उसके बाद ही विद्यालय बच्चों को एड्मिशन दे सकते हैं, लॉट्री के बाद विद्यालय को आवंटित हुए बच्चों की सूची विद्यालय को अपने लॉगिन में दिख जायेगी
उत्तर : नहीं। अभिभावकों को विद्यालय में दस्तावेज नहीं जमा करने हैं, लॉट्री में नाम आने के बाद अभिभावकों को खण्ड शिक्षा अधिकारी के दफ़्तर में जमा करने हैं
उत्तर : विद्याल को आवंटित बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करना है और खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद अपने लॉगिन में जाकर बच्चों के एडमिशन को स्वीकार या अस्वीकार करना है
उत्तर : एडमिशन होने के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विद्यालयो को ऑनलाइन पोर्टल के माधयम से फ़ीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। अधिक जानकारी के लिये जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें।